समाचार
*जिला जनसंपर्क कार्यालय, रायपुर
*कलेक्टर ने ली खाद्य विभाग की समीक्षा बैठक
रायपुर 02 जुलाई 2024/
कलेक्टर परिसर स्थित रेडक्रास सभाकक्ष में कलेक्टर डॉ. गौरव कुमार सिंह ने खाद्य विभाग के योजनाओं की समीक्षा की।
उन्होंने जिले में राशनकार्ड नवीनीकरण 01 सप्ताह के भीतर 90 प्रतिशत करने के निर्देश दिए। साथ ही राशनकार्ड सदस्यों के ई-केवाइसी और उनके मोबाईल नम्बर दर्ज करने का कार्य पूर्ण करने कहा। उन्होंने कहा कि राशनकार्ड धारियों को किसी भी प्रकार का समस्या का सामना ना करना पड़े। यह ध्यान रखें कि उचित मूल्य की दुकान नियमित रूप से समय पर खुले।
बैठक में बताया गया कि
सितंबर 2022 की स्थिति में उचित मूल्य दुकानों का भौतिक सत्यापन में खाद्यान्न की कमी पाये जाने पर शासकीय उचित मूल्य दुकान संचालनकर्ता के विरूद्ध प्रकरण दर्ज किए गए है। कलेक्टर ने कहा कि अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) कार्यालय द्वारा जिन उचित मूल्य की दुकानों के विरूद्ध आरआरसी जारी किए गए है
ऐसी उचित मूल्य दुकानों से तत्काल वसूली की कार्यवाही 01 सप्ताह के भीतर पूर्ण करने किया जाये। कलेक्टर डॉ. सिंह ने कहा कि निरस्त एवं निलंबित दुकान से संबंधित प्रकरण का तत्काल निराकरण पूर्ण किया जावे तथा पुर्नआबंटन के लिए तत्काल कार्यवाही कर लिया जावे। उन्होंने कहा कि टोल फ्री नंबर, डी. जी. आर. ओ., खाद्य आयोग, जनदर्शन/जन चौपाल में प्राप्त शिकायत का तत्काल निराकरण किया जावे। उन्होंने मासिक निरीक्षण हेतु आबंटित रेण्डम दुकानों की जांच शत प्रतिशत करने के निर्देश दिये गये। बैठक में जिला पंचायत सीईओ श्री विश्वदीप, खाद्य नियंत्रक श्री भूपेन्द्र मिश्रा सहित अन्य अधिकारीगण उपस्थित थे।

*गैस सिलेण्डर की डिलीवरी के साथ उपभोक्ता को रसीद भी उपलब्ध कराएं कंपनियां*
*सिलेण्डर आपूर्ति कर्ता वाहन-ड्राइवर सहित पूरी जानकारी खाद्य अधिकारी को देनी होगी*
*100 किलो से अधिक गैस के इस्तेमाल वाले हॉटल-संस्थानों को लेना होगा विस्फोटक सुरक्षा संबंधी* *लाइसेंस
*कलेक्टर के निर्देश पर शासकीय और निजी क्षेत्र की पेट्रोलियम वितरण कंपनियों के प्रतिनिधियों और* *वितरकों की बैठक*
रायपुर 02 जुलाई 2024/ घरेलू एवं व्यवसायिक गैस सिलेण्डरों के सुरक्षित उपयोग और भण्डारण के लिए प्रशासन पूरी तरह सजग है। कलेक्टर डॉ. गौरव कुमार सिंह के निर्देश पर आज इस संबंध में जिले की शासकीय एवं निजी गैस वितरण कंपनियों के प्रतिनिधियों और वितरकों की महत्वपूर्ण बैठक कलेक्टोरेट सभाकक्ष में हुई। जिला प्रशासन की ओर से अपर कलेक्टर श्री कीर्तिमान राठौर ने बैठक की अध्यक्षता की और जरूरी निर्देश दिए। बैठक में गैस वितरण कंपनियों को सुरक्षा के निर्धारित सभी मानकों का पूरी तरह पालन करने की सख्त हिदायत दी गई। इसी तरह कंपनियों को उपभोक्ताओं के अधिकार और उनकी सहुलियतों के लिए जरूरी सभी इंतजाम भी सुनिश्चित करने को कहा गया। बैठक में अपर कलेक्टर ने घरेलू एवं व्यासायिक गैस उपभोक्ता को सिलेण्डर डिलीवरी करने पर उसकी रसीद भी अनिवार्यतः देने के निर्देश दिए ताकि रिकॉर्ड संधारित किया जा सके और विपरित परिस्थितियों में उसकी पहचान आसानी से की जा सके। इसके साथ ही अपर कलेक्टर ने जिले के सभी व्यावसायिक गैस उपभोक्ताओं को कंपनी द्वारा उपभोक्ता कार्ड भी अनिवार्यतः जारी करने के निर्देश दिए। उन्होंने यह भी कहा कि व्यावसायिक रूप से गैस की आपूर्ति करने पर कार्ड में रिकॉर्ड दर्ज किया जाए। कार्ड में रिकॉर्ड दर्ज नहीं करने पर गैस की आपूर्ति अवैध मानी जाकर संबंधित कंपनी के प्राधिकारी और वितरक के साथ-साथ उपयोग कर्ता के विरूद्ध भी कार्रवाई की जाएगी। जिला प्रशासन ने सभी गैस वितरकों से पिछले चार महीनों में व्यावसायिक गैस सिलेण्डरों की डिलीवरी संबंधी लिखित जानकारी भी वितरकों से तलब की है। बैठक में खाद्य विभाग के अधिकारियों सहित रायपुर जिले में कार्यरत सरकारी गैस कंपनी हिंदुस्तान पेट्रोलियम, इंडियन ऑयल और भारत पेट्रोलियम कंपनी सहित समांतर निजी गैस कंपनी के प्रतिनिधि थे।
*एक सौ किलो एलपीजी रखने वाले हॉटल-संस्थानों को लेना होगा लाइसेंस-* रायपुर जिले में एक सौ किलो या उससे अधिक एलपीजी गैस के सिलेण्डर एक साथ रखने वाले हॉटल-व्यावसायिक संस्थानों को अब सुरक्षा की दृष्टि से विस्फोटक सुरक्षा लाइसेंस लेना होगा। कलेक्टर के निर्देश पर अपर कलेक्टर श्री कीर्तिमान राठौर ने आज पेट्रोलियम कंपनियों के प्रतिनिधियों और वितरकों की बैठक में इस संबंध में जरूरी निर्देश दिए।
*श्री राठौर ने कहा कि 100 किलो से अधिक द्रवीकृत गैस के सिलेण्डर एक साथ रखने वाले संस्थानों-* होटलों के पास विस्फोटक सुरक्षा लाइसेंस अनिवार्य रूप से होना चाहिए। पेट्रोलियम कंपनी और वितरक दोनां संबंधित संस्था/होटल के विस्फोटक सुरक्षा लाइसेंस की एक प्रति भी अपने पास रखेंगे। उन्होंने कहा कि प्रशासन द्वारा इसकी आकस्मिक जांच कराई जाएगी। बिना लाइसेंस के एक सौ किलो या उससे अधिक एलपीजी एक साथ रखने पर कड़ी कार्यवाही की जाएगी।
*गैस डिलीवरी करने वाले वाहन, ड्राइवर आदि की जानकारी खाद्य विभाग को देनी होगी-* बैठक में अपर कलेक्टर ने यह भी निर्देशित किया कि सभी गैस कंपनी-डीलर्स आगामी 15 दिनों में घरेलू और कॉमर्शियल गैस सिलेंडर आपूर्ति करने वाले वाहनों के नंबर, ड्राइवर का नाम, वाहन का इंश्योरेंस, वाहन में लगे अग्निशामक यंत्र की नाप तौल विभाग से स्टेंपिंग की जानकारी खाद्य विभाग को लिखित रूप से उपलब्ध कराएं। हर वाहन में वजन तौलने की मशीन अनिवार्य रूप से रहे। उपभोक्ता को देने से पहले सिलेण्डर की तौल कर देना सुनिश्चित करें। सभी गैस एजेंसी अपने गोडाउन का पता और कार्यरत कर्मचारी का नाम और नंबर भी अनिवार्य रूप से खाद्य अधिकारी को प्रदान करें। पेट्रोलियम कंपनी द्वारा रायपुर जिले में गैस डीलर की जांच नियमित समय पर की जाए और जांच रिपोर्ट की एक प्रति कलेक्टर कार्यालय की खाद्य शाखा को उपलब्ध कराएं।
