रायपुर पुलिस
आरोपी के कब्जे से 35 पौवा शोले देशी मदिरा मशाला शराब मात्र 6. 300 वल्क लीटर किया गया जप्त
थाना खरोरा जिला-रायपुर
अप.क्र.664/25 धारा:- 34(2) आबकारी एक्ट
गिरफ्तार आरोपी
ईशु खंडेलवाल पित्ता सेवाराम खंडेलवाल उम्र 22 साल साकिन खपरीडीह खुर्द थाना खरोरा जिला रायपुर (छ.ग.)
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डां. लाल उमेंद सिंह के दिशा निर्देश पर एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक(ग्रामीण) कीर्तन राठौर के मार्गदर्शन में तथा नगर पुलिस अधीक्षक (विधानसभा) वीरेन्द्र चतुर्वेदी के पर्यवेक्षण में में थाना प्रभारी खरोरा के नेतृत्व में आबकारी एक्ट में गिरफ्तार किया गया है
विवरण: इस प्रकार से है कि आज दिनांक 24/09/2025 को जरिये मुखबीर सूचना मिला कि ग्राम भैंसा बस स्टैण्ड के पास खपरीडीह खुर्द जाने वाले मोड़ में व्यक्ति एक सफेद रंग के प्लास्टिक थैला में अवैध रूप से शराब बिक्री कर रहा है सूचना तस्दीकी हेतू थाना खरोरा पुलिस पार्टी उक्त स्थान में पहुंचे जहां पर एक व्यक्ति जो हाथ में प्लास्टिक का थैला रखा हुआ था जो पुलिस को देखकर भागने का प्रयास किया जिसे घेराबंदी कर पकड़ा गया। नाम पता पूछने पर अपना अपना नाम ईशु खंडेलवाल पित्ता सेवाराम खंडेलवाल उम्र 22 साल साकिन खपरीडीह खुर्द थाना खरोरा जिला रायपुर (छ.ग.) का रहने वाला बताया। जो हाथ में एक सफेद रंग के प्लास्टिक थैला रखा था जिसे चेक करने पर 35 पौवा शोले देशी मदिरा मसाला शराब रखें मिला उक्त शराब को अपना होना बताया शराब रखने के संबंध में नोटिस तामील किया जो कोई कागजात नहीं होना लेख कर हस्ताक्षर किया आरोपी के कब्जे से एक सफेद रंग के प्लास्टिक थैला में रखा 35 पौवा शोले देशी मंदिरा मसाला शराब प्रत्येक शीशी में 180 ML भरी हुई शील बंद भरी हुई केवल छत्तीसगढ़ प्रदाय विक्रय हेतु लिखा हुआ तथा कीमत 100/- रूपये लिखा है। जुमला मात्रा 6.300 बल्क लीटर जुमला कीमती 3500/-रु. को समक्ष गवाहों के जप्त कर कब्जा पुलिस लिया गया। आरोपी का कृत्य अपराध धारा 34 (2)आब. एक्ट घटित करना पर्याप्त साक्ष्य पाये जाने से मौके पर गिरफ्तार किया गया, गिरफ्तारी की सूचना उनके परिजनों देकर न्यायिक रिमाण्ड तैयार माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया।
