जय शीतला मैया
बेलसोंडा सरपंच ने किया 17.60 लाख रूपये का गबन, बिना बिल वाउचर व बिना कार्य के स्वयं,अपने पति, पुत्र एवं पंचो, रिश्तेदारों के नाम से किया राशि का आहरण l
पूर्व सरपंच भामिनी ने खोला मोर्चा साक्ष्यों सबूतों के साथ 313 पेज मे किया विहित अधिकारी पंचायत को शिकायत ll
पंचायत सचिव दस्तावेजों मे कर सकती है छेड़छाड़ इसलिए आवेदन के आधार पर तुरंत निलंबन करने की कार्यवाई l ll
ग्राम पंचायत बेलसोंडा की पूर्व सरपंच श्रीमती भामिनी पोखन चंद्राकर ने वर्तमान सरपंच प्रीति ढीमर तथा सचिव नेहा उपाध्याय पर 15 वें वित्त, मुलभुत एवं जनता से वसूल किये गए कर कुल राशि 45.00 लाख मे से लगभग 17.60 लाख रूपये की राशि का स्वयं, अपने पति त्रिभुवन ढीमर, पुत्र मोहित ढीमर का फर्म अपने पंच सूर्या चंद्राकर, राजेश्वर चंद्राकर तथा रिश्तेदार धनवंत्तरी ढीमर, बिरझु धीवर, पंचायत कर्मचारी तथा सचिव के नाम से आहरण करके गबन करने का आरोप 313 पेज की प्रमाणित सबूतों के साथ विहित अधिकारी पंचायत सह अनुविभागीय अधिकारी राजस्व महासमुंद को शिकायत किया है तथा शिकायत आवेदन के साथ संलग्न सबूतों के आधार पर सरपंच प्रीति ढीमर व सचिव नेहा उपाध्याय को तुरंत पद से निलंबित करने की मांग गई हैंl पूर्व सरपंच श्रीमती भामिनी पोखन चंद्राकर ने यह भी सम्भावना जताई है कि सचिव नेहा उपाध्याय पंचायत दस्तावेजों से छेड़छाड़ भी कर सकती है इसलिए आवेदन के आधार पर तुरंत पंचायत को सील करने का भी आग्रह की है ताकि दस्तावेज सुरक्षित रहे l पूर्व सरपंच श्रीमती भामिनी पोखन चंद्राकर ने अपनी टीम के सदस्य लक्ष्मीकांत चंद्राकर, तेजेश्वर चंद्राकर, लीलाधर धीवर, शत्रुघ्न साहू,अजय चंद्राकर, देवचंद साहू, बलराम चंद्राकर, हीरालाल साहू व गजानंद चंद्राकर के साथ जाकर तत्काल कार्यवाई के लिए आवेदन सौपी है l पूर्व सरपंच ने बताया कि पंचायत सचिव द्वारा कार्यवाही पंजी को न्यायलय मे जमा बताकर प्रथम अपीलीय अधिकारी को गुमराह की है जबकि दिनांक 4/7/26 को स्वयं लिखित मे बयान दिया है कि उक्त दस्तावेज स्वयं उसके कब्जे मे है l श्रीमती चंद्राकर ने सरपंच के विरुद्ध पंचायती राज अधिनियम 1993 की धारा 40, छत्तीसगढ़ पंचायत (सामग्री तथा माल का क्रय ) नियम 2013, छत्तीसगढ़ ग्राम पंचायत (सचिव की शक्तियां तथा कृत्य ) नियम 1999
तथा छत्तीसगढ़ ग्राम पंचायत लेखा नियम 1999 का उल्लंघन करने पर सचिव को तुरंत निलंबित करके जाँच उपरांत बर्खाश्त करने की मांग गई, नियमानुसार कार्यवाही नहीं होने पर माननीय उच्च न्यायलय का रुख अपनाने का उल्लेख भी किया है l आवेदन की प्रतिलिपि जिलाधिकारी महासमुंद, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला व जनपद पंचायत महासमुंद, आयुक्त रायपुर संभाग रायपुर, संचालनालय पंचायत विभाग महानदी भवन रायपुर तथा प्रभारी मंत्री महासमुंद व भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो मे भी तत्काल संज्ञान मे लेते हुए कार्यवाई हेतु दिया है l
