रायपुर, छत्तीसगढ़ – सिविल जज कोर्ट, रायपुर, छत्तीसगढ़ में सिविल केस नंबर 99/2025 दर्ज किया गया है, जो अधिवक्ता विराट वर्मा द्वारा जोरदार बहस के बाद अधिवक्ता फैजान खान द्वारा गूगल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (यूट्यूब इंडिया), अमेज़न इंडिया (प्राइम वीडियो), नेटफ्लिक्स इंडिया, एम्स लिमिटेड (फेयर एंड हैंडसम), आईटीसी लिमिटेड (विमल पान मसाला), हेड डिजिटल वर्क्स प्राइवेट लिमिटेड (ए23 रमी), और अभिनेता शाहरुख खान के खिलाफ दायर किया गया है। इस मुकदमे में लागू कानूनों के तहत कथित उल्लंघनों का आरोप लगाया गया है, जिसमें मानहानि, उपभोक्ता अधिकार, बौद्धिक संपदा, या अन्य सिविल गलतियाँ शामिल हो सकती हैं (विवरण प्लीडिंग्स के अनुसार पुष्टि की जाएगी)।
मामले की प्रमुख जानकारी:
1. वादी:
– फैजान खान, अधिवक्ता
– स्थायी पता: ए-25, शोका आइकॉन, मोवा, रायपुर, छत्तीसगढ़
– प्रतिनिधित्व: अधिवक्ता विराट वर्मा (सहयोगी), जिला न्यायालय, रायपुर।
2. प्रतिवादी:
– नीचे सूचीबद्ध कॉर्पोरेट संस्थाएँ तथा अभिनेता शाहरुख खान।
– प्रतिवादियों के पंजीकृत पते सीपीसी, 1908 के आदेश VI नियम 14-ए के अनुसार उपलब्ध कराए गए हैं, जो समन/नोटिस के वैध वितरण को सुनिश्चित करते हैं।
वादी के अधिवक्ता विराट वर्मा का बयान
तेज तर्रार अधिवक्ता विराट वर्मा का कहना की शाहरुख खान एक सेलिब्रिटी हे , लेकिन इस तरह के भ्रामक विज्ञापनों से देश के युवाओं बच्चों को भ्रमित कर के उनको कैंसर , गरीबी जैसी बीमारियों में धकेला जा रहा हे ।जिसपे लगाम लगाना जरूरी हे ।
वादी का बयान:
अधिवक्ता फैजान खान ने कहा, *”यह मुकदमा मेरे तथा लाखों बूढ़े बच्चे जवान ,के अधिकारों को प्रभावित करने वाले कथित उल्लंघनों के लिए जवाबदेही सुनिश्चित करने की दिशा में एक कदम है। मुझे विश्वास है कि न्यायपालिका न्याय सुनिश्चित करेगी।
