जिला-रायपुर
दिनांक:- 20/09/25
आरोपियों के संयुक्त कब्जे चोरी किये गये स्कूटी जप्त किया गया
थाना खरोरा जिला-रायपुर
अप.क्र.639/25 धारा:-303(2),3(5)BNS
आरोपीगण
(1) रवि धीवर पिता रामकुमार धीवर उम्र 19 साल साकिन सारागांव थाना खरोरा जिला रायपुर
(2)शिवा वर्मा पिता अरुण वर्मा उम्र 19 साल साकिन सिलयारी थाना धरसीवा जिला रायपुर
उमनि/वपुअ डां. लाल उमेंद सिंह के दिशा निर्देश पर एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक(ग्रामीण) कीर्तन राठौर के मार्गदर्शन में तथा नगर पुलिस अधीक्षक (विधानसभा) रायपुर के पर्यवेक्षण में थाना प्रभारी खरोरा के नेतृत्व में संपत्ती संबंधी अपराध में अंकुश लगाने स्कूटी चोर को गिरफ्तार किया गिरफ्ता
विवरण: इस प्रकार से है कि दिनांक 18/09/2025 को प्रार्थी शशि कुमार देवांगन ग्राम सारागांव का थाना आकर रिपोर्ट दर्ज कराया कि उसके एक्टीवा स्कूटी वाहन क्रमांक CG 04 QA 0649 जो उसके पुत्र गिरीश देवांगन के नाम पर पंजीकृत है जिसे प्रार्थी शशि देवांगन उपयोग करता है जो दिनांक 17/09/2025 को रात 09:00 बजे अपने घर के सामने रखकर घर अंदर चला गया था। रात को 09:30 बजे घर से बाहर निकल कर देखा तो प्रार्थी का एक्टिवा वहां पर नहीं था। किसी अज्ञात चोर चोरी कर ले गया था जिस पर थाना खरोरा में अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है। माल मुल्जिम पता तलाश दौरान जरिए मुखबिर से सूचना मिला कि 02 लड़के ग्राम बंगोली के पास एक्टीवा स्कूटी वाहन क्रमांक CG 04 QA 0649 को रखकर ग्राहक की तलाश कर रहें है जिन्हें घेराबंदी कर पकड़कर थाना लाकर पूछताछ कर मेमोरण्डम कथन लेने पर दोनों ने चोरी करना कबूल किए तथा आरोपियों से एक्टिवा स्कूटी वाहन क्रमांक CG 04 QA 0649 संयुक्त कब्जे से बरामद कर प्रकरण में वजाफ्ता शुमार किया गया। आरोपियों को उक्त वाहन का दस्तावेज पेश करने नोटिस दिया जिसमें किसी प्रकार का दस्तावेज पेश नहीं किया प्रकरण में आरोपियों की संख्या एक से अधिक होने से धारा 3(5)BNS पृथक से जोड़ी गई, आरोपियों के खिलाफ अपराध घटित करना पर्याप्त सबूत पाये जाने से विधिवत गिरफ्तार कर गिरफ्तारी की सूचना उनके परिजनों को देकर न्यायिक रिमांड पर माननीय न्यायालय पेश किया गया।
