रायपुर/दिल्ली। बहुचर्चित रामअवतार जग्गी हत्याकांड में अभियुक्त अमित जोगी को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली है। कोर्ट ने अमित जोगी के फिलहाल तुरंत सरेंडर पर छूट दी है, और सीबीआई को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।
जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की पीठ ने अमित जोगी की याचिका पर सुनवाई की। अमित जोगी को हाईकोर्ट ने उम्रकैद की सजा सुनाई है, और 23 अप्रैल तक सरेंडर करने के आदेश दिए थे। अमित ने हाईकोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। प्रकरण पर गुरूवार को सुनवाई हुई, कोर्ट ने अमित जोगी को फिलहाल सरेंडर करने पर छूट दी है, और सीबीआई को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। यह जानकारी सतीश जग्गी ने दी है।
