बालोद, कलेक्टर श्रीमती दिव्या उमेश मिश्रा के निर्देशानुसार जिले में अवैध मदिरा के निर्माण, संग्रहण एवं विक्रय के विरुद्ध आबकारी विभाग द्वारा लगातार कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में आबकारी विभाग ने दल्लीराजहरा क्षेत्र में कार्रवाई करते हुए 10.180 लीटर हाथभट्ठी महुआ कच्ची शराब जब्त की है।
आबकारी विभाग के अनुसार कार्रवाई के दौरान वार्ड क्रमांक 17, कोटागांव निवासी त्रिलोचन सोरी पिता महावीर सोरी, उम्र 37 वर्ष, के विरुद्ध आबकारी अधिनियम की धारा 34(1) क ख, 34(2) एवं 59-क के तहत प्रकरण दर्ज किया गया है। जब्त मदिरा की मात्रा 10.180 लीटर है।
प्रकरण की विवेचना आबकारी उपनिरीक्षक वृत्त दल्लीराजहरा श्री तुलेश कुमार देशलहरे द्वारा की जा रही है। कार्रवाई में आबकारी आरक्षक श्री चंद्रशेखर सिंहसार, श्री राकेश देशमुख, गजेन्द्र सोम, महिला आबकारी आरक्षक सुश्री चुनेश्वरी साहू तथा वाहन चालक श्री कुलदीप ठाकुर शामिल रहे।
जिला प्रशासन द्वारा अवैध मदिरा के निर्माण एवं बिक्री पर प्रभावी नियंत्रण के लिए आबकारी विभाग को नियमानुसार कार्रवाई जारी रखने के निर्देश दिए गए हैं।
