रार्थी श्री रविशंकर गुप्ता, निवासी बेलगहना, जिला बिलासपुर की आवासीय जमीन नगर पंचायत, गौरेला के अन्तर्गत स्थित है। प्रार्थी उक्त भूमि पर मकान बनाना चाहता था एवं इस हेतु उसे नगर पंचायत-गौरेला, से भवन अनुज्ञा की आवश्यकता थी । प्रार्थी ने इस हेतु आरोपी श्री अरविन्द गुप्ता, सहायक राजस्व निरीक्षक, नगर पंचायत, गौरेला, जिला जी.पी.एम.से सम्पर्क किया तो आरोपी ने भवन-अनुज्ञा जारी करने के एवज में 8,000 रू० रिश्वत की मांग की। प्रार्थी आरोपी को रिश्वत नहीं देना चाहता था अपितु रिश्वत लेते रंगे हाथों पकडवाना चाहता था, अतः प्रार्थी ने इसकी शिकायत एन्टी करप्शन ब्यूरो, बिलासपुर में की। शिकायत का सत्यापन कराया गया । आरोपी ने प्रार्थी को 8,000 रू० लेकर आज दिनांक 28.05.2024 को व्यापार विहार, बिलासपुर में बुलाया । एन्टी करप्शन ब्यूरो, बिलासपुर द्वारा ट्रेप आयोजित कर आरोपी को प्रार्थी से 8,000 रू० रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा गया । आरोपी को गिरफ्तार कर उसके विरुद्ध धारा 7 पी.सी.एक्ट 1988 के प्रावधानों के तहत कार्यवाही की जा रही है।
